मोहम्मद ज़ुबैर को एक और केस में मिली जमानत, लेकिन नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर
मोहम्मद ज़ुबैर को एक और केस में मिली जमानत, लेकिन नहीं आ पाएंगे जेल से बाहर
Share:

नई दिल्ली: विवादित वेबसाइट Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की जमानत मंजूर हो गई है। ज़ुबैर को यह जमानत दिल्ली में दर्ज एक मामले में मिली है, किन्तु उनपर अन्य केस भी दर्ज है, इसलिए फिलहाल वह जेल से बाहर नहीं सकेंगे। ज़ुबैर से जुड़े मामले पर आज पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई हुई, जहाँ से उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन जब तक सभी FIR क्लब होकर एकसाथ सुनवाई का आदेश नहीं आएगा, तब तक जुबैर को जेल में ही रहना होगा।

पटियाला हाउस कोर्ट ने ज़ुबैर को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। अदालत में दिल्ली पुलिस ने जुबैर की जमानत अर्जी का विरोध किया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा कि जुबैर ने विदेशों से 56 लाख रुपए की फंडिंग ली है, जिसमें FCRA का उल्लंघन हुआ है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जमानत देने पर वह कुछ सबूतों को मिटा सकता है। यह FIR जुबैर द्वारा वर्ष 2018 में किये गए एक ट्वीट को लेकर दर्ज हुई थी। इसमें 'हनीमून होटल' का नाम बदलकर हनुमान होटल दिखाया गया था। इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर केस दर्ज हुआ था।

बता दें कि जुबैर के खिलाफ कुल 7 FIR दर्ज हैं। इसमें से 6 उत्तर प्रदेश और एक दिल्ली में दर्ज है। ज़ुबैर को अब तक कुल चार मामलों में हिरासत में लिया जा चुका है। इसमें दिल्ली, सीतापुर, हाथरस और लखीमपुर खीरी का केस शामिल है। इन चार केसों में से सीतापुर मामले और अब दिल्ली मामले में ज़ुबैर को जमानत दे दी गई है। जेल से बाहर आने के लिए उनको लखीमपुर खीरी और हाथरस मामले में भी जमानत हासिल करनी होगी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया स्टील्थ फ्रिगेट

दिल्ली में निर्माणाधीन ईमारत की दीवार गिरी, 5 मजदूरों की मौके पर मौत, कई मलबे में दबे

अजमेर के खादिम आदिल चिश्ती ने उड़ाया हिन्दू देवी-देवताओं का मजाक, भड़की जनता, Video

 

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -