जम्मू में अटैक के बाद अलर्ट हुई सरकार, जल्द जारी करेगी नई ड्रोन पॉलिसी
जम्मू में अटैक के बाद अलर्ट हुई सरकार, जल्द जारी करेगी नई ड्रोन पॉलिसी
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नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ड्रोन उड़ाने के नियमों (Drone Policy) को लेकर परिवर्तन करने जा रही है. नए नियमों को 15 अगस्त तक जनता के लिए प्रकाशित किया जा सकता है. नए नियम 'अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स 2021' का स्थान लेंगे, जिन्हें इसी साल मार्च में जारी किया गया था. बता दें कि 26-27 जून को जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक (Drone Attack) के बाद से ही ड्रोन पॉलिसी में संशोधन करने की मांग होने लगी थी. 

इसके बाद 15 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने ड्रोन उड़ाने के नए नियम जारी किए थे और इस पर लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे. गुरुवार को इसका अंतिम दिन है. इसलिए बताया जा रहा है कि 15 अगस्त तक सरकार नए नियमों को जारी कर सकती है. मंत्रालय के संयुक्त सचिव और ड्रोन डिविजन के हेड अंबर दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, "कानून मंत्रालय की स्वीकृति के बाद, नियमों को गजट में पब्लिकेशन के लिए भेजा जाएगा." उन्होंने बताया कि नए नियमों को 15 अगस्त से पहले प्रकाशित करवाने के लिए मंत्रालय कड़ी मेहनत कर रहा है. 

नए नियमों में कई प्रकार की रियायतें भी दे दी गई है. प्रस्तावित नियमों के अनुसार, डिजिटल स्काय प्लेटफॉर्म पर ग्रीन, यलो और रेड जोन के साथ इंटरेक्टिव एयरस्पेस मैप भी दिखाया जाएगा. ग्रीन जोन में 400 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन उड़ाने के लिए स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी. इसके साथ ही हवाई अड्डे के 8 किमी और 12 किमी के दायरे में 200 फीट तक ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. इसके साथ ही येलो जोन का दायरा भी 45 किमी से घटाकर 12 किमी कर दिया गया है.

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