संशोधित मानवाधिकार बिल  पर मोदी कैबिनेट की मुहर
संशोधित मानवाधिकार बिल पर मोदी कैबिनेट की मुहर
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नई दिल्ली : एक ओर जहाँ एससी/एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के संशोधन से देश में दलित आंदोलन का दावानल फ़ैल गया . इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में संशोधित मानवाधिकार बिल पर अपनी मुहर लगा दी. यह एक ऐतिहासिक फैसला है जिसके जरिए राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्षों के चयन का मापदंड को तो चाकचौबंद किया ही है,इसमें बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने की भी पहल की गई है.

उल्लेखनीय है कि संशोधित मानवाधिकार अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में एक तो यह कि इसमें महिला सदस्य की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने का भी उल्लेख किया गया है.आयोग के चेयरमैन का कार्यकाल भी दूसरे आयोगों की तरह कर दिया गया है. वहीं इस संशोधित बिल में केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहीं मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर लगाम लगाने की भी कोशिश की गई है.

बता दें कि इस संशोधन के बारे में सरकार का कहना है कि संशोधित बिल से देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा अच्छे से हो सकेगी. राष्ट्र की तरक्की के लिए मानवाधिकारों की रक्षा की जाना जरुरी है. इसके लिए बिल में संशोधन करना जरूरी था. इस बदलाव के बाद व्यक्ति विशेष को जीवन, स्वतंत्रता, समानता के अधिकार देने सुनिश्चित किए जा सकेंगे. पीएम मोदी खुद इस बिल को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर थे.

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