कंपनी कानून और आइबीसी में संशोधन विधेयकों को मोदी सरकार ने दी मंजूरी
कंपनी कानून और आइबीसी में संशोधन विधेयकों को मोदी सरकार ने दी मंजूरी
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नई दिल्ली : मोदी सरकार ने कंपनी कानून 2013 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने कंपनी कानून में संशोधन के लिए  इस साल अध्यादेश जारी किया था। यह संशोधित विधेयक इस बिल के लिए जारी अध्यादेश का स्थान लेगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने इस संशोधित विधेयक को पारित किया था। मोदी कैबिनेट ने दिवालिया कानून इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में सात संशोधनों को भी मंजूरी दे दी। इन संशोधनों के बाद कंपनियों की दिवालिया प्रक्रिया जल्द पूरे होने के आसार हैं।

कैबिनेट ने अपने अन्य फैसले 58 पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए एक विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी। ये कानून अप्रासंगिक हो चुके हैं। राजग सरकार अपने दो कार्यकालों में अब तक 1824 पुराने कानूनों को खत्म कर चुकी है। सरकार का मानना है कि प्रस्तावित संशोधनों से कारोबार की प्रक्रिया सरल बनाने और नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल एंड स्पेशल कोर्ट में लंबित मुकदमों का बोझ कम होगा। सरकार का फोकस इस कानून के उल्लंघन के गंभीर मामलों को निपटाने तथा कारपोरेट जगत द्वारा इसका अनुपालन सुचारू ढंग से सुनिश्चित करने पर रहेगा। इससे कानून का पालन करने वाली कंपनियों को फायदा होगा। साथ ही कंपनी कानून के तहत कारपोरेट गवर्नेस और अनुपालन फ्रेमवर्क की कमियों को दूर करने में मदद मिलेगी।

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