SIM लेने के नियम बदले, यहाँ जानिए नए नियम
SIM लेने के नियम बदले, यहाँ जानिए नए नियम
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दूरसंचार विभाग (DoT) ने ग्राहकों की सुविधा के लिए नई मोबाइल सिम लेने के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। जी हाँ और इन नए नियमों के तहत अब नई सिम लेने के साथ ही प्रीपेड को पोस्टपेड में या पोस्टपेड को प्रीपेड में तब्‍दील कराने के लिए फिजिकल फॉर्म भरने की जरूरत को खत्‍म कर दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अब ग्राहक डिजिटल फॉर्म भरकर ये काम आसानी से कर सकेंगे। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के दौरान केंद्र सरकार ने इस फैसले को मंजूरी दी है। आप सभी को बता दें कि हाल में दूरसंचार विभाग ने केवाईसी के नियमों में भी बदलाव हुए थे।

टेलिकॉम डिपार्टमेंट के नए नियमों के अनुसार, अगर आपको नया मोबाइल नंबर या टेलीफोन कनेक्शन लेना है तो केवाईसी पूरी तरह से डिजिटल होगी। जी हाँ, अब नई सिम के लिए आपको कोई डॉक्‍यूमेंट जमा नहीं करना होगा। इसी के साथ ही अब पोस्टपेड नंबर को प्रीपेड और प्रीपेड को पोस्‍टपेड कराने के लिए भी अब कोई फॉर्म नहीं भरना होगा। जी दरअसल इसके लिए डिजिटल केवाईसी को वैध माना जाएगा और इसके लिए ग्राहक टेलिकॉम कंपनी के ऐप की मदद से सेल्फ केवाईसी करेंगे। इसी के साथ खबरें हैं कि इसके लिए उन्‍हें सिर्फ 1 रुपये का भुगतान करना होगा। वहीं ग्राहक ये काम वेबसाइट या ऐप के जरिये केवल कुछ स्टेप्‍स में पूरी कर सकते हैं।

सेल्‍फ केवाईसी की प्रक्रिया-
* सिम प्रोवाइडर का ऐप डाउनलोड करें। अब अपने फोन से रजिस्टर करें।
*  अब आप अपना दूसरा या अपने परिवार के किसी व्‍यक्ति का नंबर दें।
* अब मिले वन टाइम पासवर्ड (OTP) की मदद से लॉगिन करें।
*  आप इसमें सेल्फ केवाईसी का ऑप्शन चुनें और जानकारी भरकर प्रक्रिया पूरा करें।

वहीं अब टेलिकॉम ऑपरेटर 18 साल से कम उम्र के लोगों को सिम कार्ड जारी नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर किसी व्‍यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो सिम कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध रहेगा।

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