उत्तर प्रदेश: यूपी में अनधिकृत निर्माण गिराने के दौरान प्रवर्तन दल पर हमला, मारपीट और पिस्टल से फायर करने के आरोप में जेल में बंद विधायक रामपाल यादव सहित सात लोगों को कोर्ट ने जमानत और निजी मुचलके पर रिहा कर दिया|
प्रभारी सत्र न्यायाधीश बीएल केसरवानी ने सातों लोगों की जमानत अर्जी स्वीकार कर 50-50 हजार की जमानत और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया|
अदालत ने विधायक रामपाल यादव, राजेंद्र यादव, शिवेंद्र यादव, शिवकुमार यादव, तौकीर अहमद, गगन उर्फ़ अभिषेक व भारती यादव की जमानत अर्जियां स्वीकार कर रिहा करने का निर्देश दिया. अदालत ने इसी मामले में दो आरोपियों पुष्पेन्द्र यादव व जीतेन्द्र यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दी.पुलिस ने सभी आरोपियों को 29 अप्रैल को गिरफ्तार किया था|