सोशल गैदरिंग को लेकर इस राज्य में जारी की गई नई गाइड्लाइंस
सोशल गैदरिंग को लेकर इस राज्य में जारी की गई नई गाइड्लाइंस
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आइजोल: मिजोरम सरकार ने सोशल गैदरिंग को लेकर नई गाइड्लाइंस जारी कर दी है. प्रदेश सरकार ने नई गाइड्लाइंस को जारी करते हुए बोला कि अतिरिक्त मानक संचालन प्रोसेस (SOP) का पालन करना जरुरी होगा. अफसर के अनुसार, कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के वजह से यह फैसला लिया गया है. उन्होंने बोला कि अगर कहीं भी एक स्थान पर लोग एकत्रित होते हैं तो उस दौरान शारीरिक दूरी का पालन किया जाए.  

गुरुवार को प्रदेश सरकार द्वारा एक बैठक के बाद यह आदेश जारी कर दिया गया है. सीएम ज़ोरमथांगा की अध्यक्षता में यह फैसला लिया गया है. इस बैठक में गैर- सरकारी संगठनों, चर्चों और डॉक्टरों के प्रमुख अफसर मौजूद रहे हैं. इस आदेश में बोला गया है कि पचास से ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते हैं. शादी समारोह, अंतिम संस्कार जैसे आयोजन, सालगिरह का जश्न और किसी भी अन्य संबंधित कामों में केवल पच्चास लोगों के एकत्रित होने की परमिशन मिलेगी. आदेश के मुताबिक, अंतिम संस्कार में शोक मनाने के लिए ग्रुप में गीत गाने या शादी समारोह में मिलकर खुशी के सॉन्ग गाने की प्रथा ‘जैखावम’ पर रोक लगा दिया गया है. इसमें बोला गया है कि इन समारोह में हिस्सा लेने वाले व्यक्तियों के लिए मास्क पहनना जरुरी होगा.

जानकारी के लिए बता दें कि मिजोरम में बृहस्तीवार तक 649 कोरोना संक्रमण केस दर्ज किए गए थे, जिनमें से 319 सक्रीय मामले हैं. इसके साथ ही 330 लोग स्वस्थ हो गए हैं. इसकी सूचना अफसर ने दी हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि प्रदेश में एक भी मृत्यु नहीं हुई है.  

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