स्कूटर को 3 लीटर और कार को 10 लीटर ही मिलेगा ईंधन, फ्यूल की कमी के चलते सरकार ने दिया आदेश
स्कूटर को 3 लीटर और कार को 10 लीटर ही मिलेगा ईंधन, फ्यूल की कमी के चलते सरकार ने दिया आदेश
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आइज़वाल: मिजोरम सरकार ने डीजल और पेट्रोल की खरीद को नियंत्रित करने का आदेश दिया है, क्योंकि नेशनल हाईवे-306 पर ईंधन ले जाने वाले टैंकरों सहित वाहनों की आवाजाही बंद रही है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के विभाग के शुक्रवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि अंतरराज्यीय बॉर्डर विवाद की वजह से प्रदेश को ईंधन के भारी संकट का सामना करना पड़ सकता है. 

आदेश में कहा गया है कि, सभी फिलिंग स्टेशनों को निर्देश दिया जाता है कि वे तय मात्रा से अधिक पेट्रोल और डीजल जारी न करें. सिर्फ उन वाहनों को तेल जारी किया जाएगा जो फिलिंग स्टेशनों पर जाते हैं. छह, आठ और बारह पहिया वाहनों जैसे भारी मोटर वाहनों द्वारा एक बार में खरीदे जा सकने वाले फ्यूल की मात्रा 50 लीटर और मध्यम मोटर वाहनों जैसे पिकअप ट्रकों के लिए 20 लीटर तक की अनुमति है. आदेश में कहा गया है कि स्कूटर के लिए अधिकतम तीन लीटर, अन्य दोपहिया वाहनों के लिए पांच लीटर और कारों के लिए 10 लीटर तेल की अनुमति है. चावल के बोरे, तेल और LPG ले जाने वाले ट्रकों को ईंधन लेने की अनुमति होगी. आदेश में कहा गया है कि फिलिंग स्टेशनों से कंटेनर या गैलन बैरल में ईंधन लेना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी फिलिंग स्टेशनों को रोज़ाना राज्य के कानूनी मेट्रोलॉजी विभाग को एक्टिव स्टॉक के बारे में जानकारी देनी होगी. वो सप्लाई डिपार्टमेंट की पूर्व इजाजत के बगैर तेल का वितरण नहीं कर सकते, जब उनके स्टॉक की स्थिति पेट्रोल के लिए 5,000 लीटर, और डीजल की 7 हजार लीटर हो. सोमवार से शनिवार तक सारे फिलिंग स्टेशन सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक खुले रहेंगे.

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