नई दिल्ली: अक्सर अदालत में इंसाफ की जंग लड़ते-लड़ते पीड़ित का जीवन गुजर जाता है और फैसले नहीं आता, किन्तु मिर्जापुर में एक 6 वर्षीय दिव्यांग बालिका (बोलने में असमर्थ) से बलात्कार के आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने घटना के बाद केवल 40 दिनों में फैसला दे दिया. मिर्जापुर में 7 जनवरी 2021 को मड़िहान थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मन गढ़वा जंगल में जुडिया ग्राम के रहने वाले अभियुक्त राकेश यादव, 6 वर्षीय बच्ची को खेलते वक़्त गोदी में उठा कर ले गया.
इसके बाद पीड़ित बच्ची की मां ने राकेश के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद बच्ची की मेडिकल जांच हुई और मूक बधिर होने के कारण एक्सपर्ट के जरिए बयान दर्ज किए गए. मामला अति गम्भीर होने की वजह से कोर्ट में त्वरित कार्रवाई शुरू हुई और महज 40 दिन में पीड़िता को न्याय मिला. अभियोजन पक्ष ने भी इस मामले में त्वरित पैरवी करते हुए इतने कम वक़्त मे पीड़िता, माता-पिता, एक्सपर्ट, डॉक्टर, विवेचक समेत कुल 10 गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया.
मिर्जापुर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अच्छे लाल सरोज की कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अभियुक्त राकेश को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास के साथ एक लाख रुपये का जुर्माना देने का फैसला दिया है. ये रकम पीड़िता की दी जायेगी. अगर अभियुक्त ये राशि नहीं देता है तो उसे दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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