पाक और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलना होगा आसान
पाक और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिलना होगा आसान
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भारत सरकार ने संसद में इस बात की पुष्टि कर दी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को बिना किसी वैध दस्तावेज के भी भारत की नागरिकता मिलेगी। सरकार ने मंगलवार को इसकी जानकारी संसद में दी। सरकार की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस सांसद प्रद्युत बारदोलोई के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 तीन साल पहले नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 के रूप में शुरुआत में लोकसभा में पेश किया गया था।  बाद में इसे संयुक्त संसदीय समिति में भेजा गया था।

समिति ने इसी साल सात जनवरी को अपनी रिपोर्ट संसद को दे दी थी।  नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 पर चर्चा करने के बाद लोकसभा ने इसे 8 जनवरी, 2019 को पारित कर दिया था। यह अभी  राज्यसभा में लंबित है। 16वीं लोकसभा भंग होने के साथ ही यह विधेयक अपने आप खत्म हो गया था।

नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 का मुख्य उदृेश्य मुस्लिम बहुल  बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के  उन 6 अल्पसंख्यक समुदायों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है जो धार्मिक हिंसा के शिकार होने के कारण अपना वतन छोड़ने को मजबूर हैं। नागरिकता विधेयक, 1955 ऐसे लोगों को अवैध प्रवासी करार देता है और इन्हें भारतीय नागरिकता का आवेदन करने के हक से वंचित करता है। इस परिस्थिति में सरकार का यह कदम इन अल्पसंख्यक समुदायों के लिए काफी राहत भरा साबित होगा।

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