नाबालिग को बिना टिकट पर नहीं वसूल पाएंगे जुर्माना
नाबालिग को बिना टिकट पर नहीं वसूल पाएंगे जुर्माना
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ग्वालियर. रेलवे बोर्ड नियमो में बदलाव किये जा रही है. ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर टिकट चेकिंग करने वाले स्टाफ में खलबली मची हुई है. क्योकि रेलवे बोर्ड ने आदेश दिया है. नई नियमो के हिसाब से यदि टीटीई ने बिना टिकट सफर करते या रेलवे के किसी भी नियम का उल्लंघन करते किसी नाबालिग को पकड़ा तो अब उनसे सीधे जुर्माना नहीं वसुला जा सकेगा.

यदि किसी नाबालिग पर जुर्माना लगाया गया तो स्टाफ पर कार्रवाई हो जाएगी. इस नियम से ग्वालियर का चेकिंग स्टाफ सबसे अधिक परेशान है, क्योंकि ग्वालियर में बहुत संख्या में इस तरह के बिना टिकट यात्री पकड़े जाते है. भिंड, मुरैना की ट्रेनों में ऐसे यात्रियों की संख्या काफी अधिक रहती है. अब तक बिना टिकट सफर करने पर जुर्माना लगाया जाता था, तो उस पर चेकिंग स्टाफ जुर्माना वसूल लेता था.

इस मामले में पहले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को एक रिपोर्ट सौंपनी होगी और फिर आगे की कार्रवाई वही से तय की जाएगी. इस आदेश के कारण चेकिंग स्टाफ किसी भी यात्री से टिकट मांगने डर रहा है, जिसकी उम्र कम दिख रही हो.

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