रेप करने वाले ने जमानत के लिए बनाया कोरोना संक्रमण का बहाना और फिर...
रेप करने वाले ने जमानत के लिए बनाया कोरोना संक्रमण का बहाना और फिर...
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हाल ही में जो अपराध का मामला सामने आया है उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. जी दरअसल राजगढ़ पदस्थ तृतीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश अंजली पारे की कोर्ट ने बीते सोमवार को अबोध बालिका से साथ कुकृत्य करने वाले आरोपित चाचा की जमानत खारिज कर दी है. इस मामले में आरोपित ने कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बताकर आवेदन किया था. जी हाँ, मिली जानकारी के मुताबिक़ पीड़ित ढ़ाई वर्षीय बालिका की मां ने शिकायत दर्ज की.

वहीं माँ ने शिकायत में बताया था कि पति के छोटे भाई ने बालिका के साथ कुकृत्य किया. इस मामले की विवेचना कर आरोपित गोपाल सोनी को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था. वहीं इसके बाद आरोपित ने कोरोना से स्वास्थ्य को खतरा होने की आशंका बताकर जमानत के लिए आवेदन किया था. अब इस मामले में डीपीओ आलोक श्रीवास्तव के द्वारा तर्क दिया गया कि ''आरोपित का अपराध मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास के लिए दण्डनीय अपराध है, जमानत से न्याय पर विपरीत प्रभाव पडे़गा.''

इस मामले में न्यायालय ने जमानत खारिज करते हुए टिप्पणी की, ''अभियुक्त द्वारा कारित अपराध न केवल विधि की दृष्टि में अपराध है. अपितु सामाजिक व नैतिक दृष्टिकोण से घृणित कृत्य है.'' वैसे इस मामले के सामने आने के बाद सनसनी का माहौल व्याप्त हो गया था और हर किसी को हैरानी हुई थी.

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