भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय ने ऑटो, टैक्सी और ई रिक्सा चालकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. बुधवार को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने नए नियमों की घोषणा करते हुए कहा कि अब ऑटो, टैक्सी और ई रिक्सा चलाने के लिए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य नहीं होगा. ने फैसले के अनुसार निजी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होने की स्थिति में भी आप कमर्शियल वाहन चला चला सकते है. हालाँकि इस फैसले में अन्य भारी वाहन जैसे ट्रक बस व अन्य को चलाने के लिए अलग ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होगी.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली समेत सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है. नई एडवाइजरी के अनुसार ऐसे वजन जिनका वजन 7,500 किलो या इससे कम है उसे चलाने के लिए कॉमर्शियल लाइसेंस की अन्वार्यता नहीं होगी. बता दें कि परिवहन मंत्रालय ने यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2007 के उस आदेश के बाद लिया है जिस्म शीर्ष अदालत ने कहा था कि गाड़ी का बीमा वाहन श्रेणी से संबंधित होता है, इसका लाइसेंस से कोई संबंध नहीं है.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवहन मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी का कहना है कि ''इससे कमर्शियल लाइसेंस बनाने में हो रहा बड़े स्तर का भ्रष्टाचार खत्म होगा. राज्यों को कर्मिशयल वाहनों के लिए अलग से लाइसेंस जारी करने होंगे.''
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