डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स को I&B मंत्रालय ने दी मोहलत, 15 दिन में देना होगी पूरी जानकारी
डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स को I&B मंत्रालय ने दी मोहलत, 15 दिन में देना होगी पूरी जानकारी
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नई दिल्ली: न्यूज वेबसाइट, ओटीटी प्लेटफार्म सहित डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अख्त्यार कर लिया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स को नए दिशानिर्देशों के तहत पूरी कुंडली यानी सभी जानकारी सब्मिट करने के लिए और 15 दिन की मोहलत दी है. इस बीच कई डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स से ईमेल के माध्यम से जवाब मांगा गया है.

25 फरवरी 2021 को भारत सरकार ने सोशल मीडिया, डिजिटल न्यूज मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए नए नियम बनाए थे. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स 2021 के तहत तीन माह में डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स से ब्यौरा मांगा गया था. इन नए नियमों की नई गाइडलाइंस जारी हुए तीन माह बीत चुके हैं, किन्तु अभी तक कई डिजिटल मीडिया पब्लिशर्स ने अपनी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को नहीं दी है. अब मंत्रालय ने 15 दिन का वक़्त दिया है. कई मीडिया संस्थानों को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ईमेल भेजकर जानकारी मांगी जा रही है.

बता दें कि डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म को पंजीकरण कराने का नियम नहीं बनाया गया था, किन्तु उन्हें अपनी सभी जानकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को देनी थी. इसके साथ ही सरकार ने डिजिटल न्यूज मीडिया पब्लिशर्स से प्रेस काउंसिल की तरह सेल्फ रेगुलेशन बॉडी बनाने के लिए कहा है.

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