फेक न्यूज़: पीएम के फैसले के बाद भी चिंताएं बरक़रार
फेक न्यूज़: पीएम के फैसले के बाद भी चिंताएं बरक़रार
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नई दिल्ली: लोकतांत्रिक देश में कोई सरकारी विभाग या मंत्रालय को समाचारों का सच-झूठ तय करने की फिक्र सताए और इस फिक्र में वह सजा तक मुकर्रर करने लगे, तो सतर्क हो जाना चाहिए कि कहीं कोई बुनियादी गड़बड़ी है. बुनियादी गड़बड़ी इसलिए क्योंकि सत्ता और ताकत के बंटवारे के सिद्धांत पर चलने वाले लोकतांत्रिक देश में समाचार और सरकार के बीच छत्तीस का आंकड़ा होता है और होना भी चाहिए. इसिलए तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने फेक न्यूज़ पर गाइडलाइन जारी करते हुए मीडिया जगत में तहलका मचा दिया था.

जिस पर पत्रकारों ने अधिकारों के हनन होने का आरोप लगाया, पत्रकारों के भीषण विरोध के बाद पीएम मोदी ने गाइडलाइन के आदेश को तो यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि इस मामले का सम्बन्ध प्रेस कॉउन्सिल ऑफ़ इंडिया और न्यूज़ ब्राडकास्टिंग एसोसिएशन से है और ये दोनों संस्थाएं ही इस बारे में फैसला लेने का अधिकार रखती हैं. लेकिन इसके बाद भी इस मामले में अब भी चिंताएं बरक़रार हैं  बताया जा रहा है कि मंत्रालय, डिजिटल और ऑनलाइन न्यूज़ कंटेंट पर फैल रही फेक न्यूज़ पर रोक लगाने की तैयारी कर रहा है. इसके लिए एक महीने से काम चल रहा है. इसको लेकर मंत्रालय ने एक कमेटी भी बनाई थी, जो कि डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग और न्यूज़ पोर्टल्स के लिए पॉलिसी पर काम कर रही थी. अभी इस कमेटी की कुछ बैठकें हो चुकी हैं और जल्द ही इस बारे में ड्राफ्ट भी जारी किया जा सकता है.

इस कमेटी में I&B, कानून, टेलिकॉम, इंडस्ट्री मंत्रालय के अधिकारियों के साथ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, NBA, IBF के मेंबर्स भी शामिल हैं.फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर भी इसके अंतर्गत ही आते हैं. सबसे पहले इनसे जुड़े कुछ रेगुलेशन आएंगे, जिसके बाद ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल से जुड़ा कोड ऑफ कंडेक्ट लाया जा सकता है. साफ है कि जिस तरह से ऑनलाइन मीडिया पर लोगों की निर्भरता बड़ी है, उसको देखते हुए मंत्रालय की कोशिश है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी ना फैले.

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