Oct 06 2015 03:29 PM
जयपुर। राजस्थान में लोकायुक्त जस्टिस एस एस कोठारी ने कहा है की सरिस्का और जमवारामगढ़ अभयारण्य की एक किमी की परिधि में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम-कोर्ट की महत्वपूर्ण एंपावर्ड कमेटी ने सरिस्का और जमवारामगढ़ क्षेत्र की खानों को बंद करवाया था। तथा इन बंद खानो को पुनः चालू करने पर हमने इसे गंभीरता से लिया है व इसके लिए हमने इस मामले में मुख्य सचिव, वन पर्यावरण के एसीएस और खान विभाग के प्रमुख सचिव से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है. बता दे की विधानसभा चुनावों के दौरान 11 नवंबर और चार दिसंबर को मुख्य सचिव, खान व पर्यावरण विभाग के अफसरों की बैठक कर यह तय कर दिया कि दोनों अभयारण्यों की 100 मीटर के बाद खानों की एनओसी जारी कर दी जाए।
व उस वक्त वहां पर चुनावी आचार संहिता लागु थी। व इसमें सामने आ रहा है की अफसरों ने इसमें घोर दिशा निर्देशो की अवहेलना की है व जब इस संबंध में लोकायुक्त ने प्रसंज्ञान लिया है व इसकी रिपोर्ट 10 नवंबर तक तलब करने को कहा है. ताकि इस मामले की ठीक से जांच हो सके.
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