व्यापारियों को जीएसटी देरी से भरने पर होगा बड़ा नुकसान
व्यापारियों को जीएसटी देरी से भरने पर होगा बड़ा नुकसान
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भोपाल: भोपाल राजधानी में देरी से जीएसटी जमा कराने वाले दो तिहाई व्यापारियों को अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड से नोटिस जारी कर दिया हैं. जिसमें राजधानी में कुल 75 हजार जीएसटी में पंजीकृत व्यापारी मौजूद हैं. वही 50 हजार व्यापारियों पर 300 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी निकली है. इस तरह के व्यापारियों की संख्या 3 लाख से अधिक है और उन पर 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स बन रहा है.

विभागीय सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि ये अधिकांश वे लाेग हैं जो इस भ्रम में थे कि सरकार के पास पहले से ही जमा टैक्स क्रेडिट से देय जीएसटी की शेष देनदारी पर कोई ब्याज नहीं लगेगा चाहे ही यह टैक्स देरी से ही क्यों न जमा कराया गया हो. परन्तु सरकार ने यह माना है कि भले से ही टैक्स क्रेडिट लेजर में जमा टैक्स क्रेडिट से ही क्यों न जमा कराया गया है, परन्तु यह देरी से जमा हुआ है तो इस पर दिन के हिसाब से देय टैक्स पर ब्याज देना पड़ेगा. इस जीएसटी काउंसिल ने 1 फरवरी 2019 को यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया चुका था कि टैक्स क्रेडिट से जीएसटी चुकाने पर ब्याज नहीं लगेगा. परन्तु अब तक यह नियम लागू नहीं किए गए. वही व्यापारियों पर लगातार देनदारियां निकल रहीं हैं. 

मप्र, एफएमपीसीसीआई के अध्यक्ष डॉ. आरएस गोस्वामी ने कहा कि यदि व्यापारी के पास टैक्स क्रेडिट है तो यह जानकारी साफ़ है कि यह राशि पहले से ही सरकार के बैंक खातों पर जमा हो चुकी है. उस पर ब्याज भी सरकार को मिल रहा है. ऐसे में इस क्रेडिट का उपयोग करके यदि व्यापारी अपनी नई टैक्स देनदारी भले ही देरी से चुकाए तो उस पर ब्याज लगाना बिलकुल सही नहीं है. लेकिन सरकार तो पहले ही उस पर ब्याज बैंक से ले चुकी है.  इस पर सरकार को इस बारे में नियम साफ करना जरुरी है. 

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