Jul 16 2015 02:55 PM
नई दिल्ली : कुछ सांसदों ने कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS-95) के तहत पेंशन की आंशिक निकासी सुविधा बहाल करने की मांग की है. ये योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से संचालित की जाती है.गौरतलब है कि EPS-95 के तहत EPFO अंशधारकों को सेवानिवृत्ति के समय पेंशन का आंशिक हिस्सा निकालने की अनुमति थी. लेकिन, अक्टूबर 2008 में यह व्यवस्था बंद कर दी गई.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्रम मंत्रालय से संबद्घ सलाहकार समिति की बैठक में पेंशन की एक तिहाई रकम निकालने की सुविधा का मामला प्रमुखता से उठाया गया.ये बैठक श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी.इसमें सांसदों ने EPS -95 के तहत पूंजी रिटर्न सुविधा दोबारा बहाल करने की मांग की. इसके तहत पेंशनभोगियों को सेवानिवृत्ति के बाद कुछ समय के लिए कम पेंशन लेने और बाद में एकमुश्त रकम लेने की सुविधा थी.
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