Jan 18 2022 01:09 PM
हाल ही में राज्य कर अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2022 को मेघालय मंत्रिमंडल द्वारा मेघालय बकाया निपटान को बदलने के लिए अपनाया गया है।
गृह मंत्री लहकमेन रिंबुई ने कहा कि मेघालय 'कर का एकमुश्त निपटान' लागू कर रहा था, लेकिन कुछ व्यक्तियों/फर्मों/एजेंसियों ने पहले ही कर के एक हिस्से का भुगतान कर दिया था, लेकिन देय राशि को चुकाने में असमर्थ थे, और कुछ फर्मों ने आवेदन जमा किए थे कि वे निपटान की अंतिम तिथि बीतने से पहले भुगतान करने में असमर्थ होंगे।
रिंबुई ने समझाया "परिणामस्वरूप, कर विभाग ने उन लोगों ढील देने का फैसला किया है जिन्होंने आवेदन किया है और एक मौका देने की इच्छा व्यक्त की है।" यह उन लोगों या व्यापारियों को अनुमति देगा जो अपने करों का निपटान करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनका दावा है कि इससे सरकार लंबित मामलों से 12 करोड़ रुपये जुटा सकेगी।'
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