मेघालय में 14 जून तक लागू हुआ लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
मेघालय में 14 जून तक लागू हुआ लॉकडाउन, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
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शिलांग: मेघालय में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच राज्य सरकार ने 7 जून से 14 जून तक पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है. एक आदेश में सरकार ने कहा कि सूबे में कोविड-19 संक्रमण के मामलों की संख्या अभी भी बहुत अधिक है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रसार काफी ज्यादा हो रहा है.

आदेश में कहा गया है कि मेघालय को कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर से बचाने के लिए राज्य में रोकथाम के उपायों को लागू किया जाएगा. इन उपायों को 7 जून से आगामी आदेश तक लागू किया जाएगा. पूरे प्रदेश में 7 जून की सुबह 5 बजे से लेकर 14 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा. इससे पहले, मेघालय सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए केवल पूर्वी खासी हिल्स जिले में 7 जून तक लॉकडाउन का ऐलान किया था. शुक्रवार को जारी आदेश में मेघालय सरकार ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में सियासी, सार्वजनिक, सामाजिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति नहीं होगी.

आदेश में कहा गया कि राज्य के बाहर से आने वाले पर्यटकों को राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और सभी पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे. अंतर-राज्यीय आवाजाही पर भी बैन रहेगा. हालांकि यह बैन असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम के ट्रांजिट वाहनों पर लागू नहीं होगा. इंटरनेशनल बॉर्डर व्यापार को डिप्टी कमिश्नरों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा.

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