मौलाना जीशान ने मदरसे में किया 14 वर्षीय बच्ची का बलात्कार, दी जान से मारने की धमकी
मौलाना जीशान ने मदरसे में किया 14 वर्षीय बच्ची का बलात्कार, दी जान से मारने की धमकी
Share:

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की एक कोर्ट ने मदरसे में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के आरोपित मौलाना को 20 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपित मौलाना जीशान पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें से 40 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे। इस मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयान से पलट भी गई थी और उसके माता-पिता भी किसी भी जुर्म से इंकार कर रहे थे। हालाँकि पुलिस की पैरवी और मेडिकल जाँच से मिले साक्ष्यों को अदालत ने सजा के लिए पर्याप्त माना।

रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला 19 मार्च 2020 का है। यहाँ देहरादून के पटेल नगर थानाक्षेत्र में एक पिता टैक्सी चला कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। घर में पत्नी के अतिरिक्त 14 वर्षीय एक बेटी भी थी। इस परिवार के बगल में जीशान नाम का करीब 30 वर्षीय एक मौलाना भी रहता था। वह पड़ोस के मदरसे में इस्लाम की तालीम देता था। वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के पुरकाजी थानाक्षेत्र का निवासी है। जीशान लड़की पर बुरी नजर रखता था। घटना के दिन लड़की का पिता किसी काम से बाहर चला गया था।

अपनी शिकायत में पीड़िता के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना के दिन उनकी बेटी अपने आँगन में झाड़ू लगा रही थी। इस दौरान पड़ोस में रहने वाले और पहले से परिचित आरोपी जीशान ने पीड़िता से पानी माँगा। लड़की भरोसा कर के आरोपित के पास पानी लेकर पहुंची, तो जीशान ने उसे मदरसे के एक रूम में बंद कर लिया। इस दौरान उसने नाबालिग से बलात्कार किया। बाद में किसी को बताने पर हत्या की धमकी भी दी। डरी-सहमी लड़की ने अपने परिजनों को पूरी बात बताई। परिजनों ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई जिसके बाद पुलिस ने 20 मार्च 2020 को जीशान को अरेस्ट कर लिया। यह मामला Pocso एक्ट और IPC की धारा 376 के तहत दर्ज किया गया था।

बता दें कि, सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयान से पलट भी गई थी, साथ ही उसके माता-पिता भी पीछे हटने लगे थे, शायद उन्हें धमकाया गया था। हालाँकि पुलिस ने अपनी पैरवी जारी रखी। इस दौरान आरोपित मौलाना जीशान व पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट मामले को सुलझाने में सहायक रही। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पॉक्सो मीना देउपा ने जीशान को 20 वर्ष जेल और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माने की राशि न जमा करने पर जीशान को 2 महीने और ज्यादा जेल काटना होगा। इस 50 हजार रुपए के जुर्माने में 40 हजार रुपए पीड़िता को प्रदान किए जाएँगे। फ़िलहाल जीशान को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।  

बाप ने कर दिया अपनी ही 2 वर्षीय मासूम की हत्या, चौंकाने वाली है वजह

7 वर्षीय बच्ची की हत्या करने वाले सद्दाम को सजा-ए-मौत, हत्यारे को मानसिक बीमार बता रहा था बचाव पक्ष

माँ ने बुलेट नहीं दिलाई, तो कलियुगी बेटे ने सिर पर रॉड मारकर ले ली जान

 

रिलेटेड टॉपिक्स
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -