मथुरा मंदिर-मस्जिद विवाद पर 10 मई को सुनवाई, ASI सर्वे कराए जाने की मांग
मथुरा मंदिर-मस्जिद विवाद पर 10 मई को सुनवाई, ASI सर्वे कराए जाने की मांग
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मथुरा: मथुरा श्री कृष्ण जन्म भूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व को लेकर वकील शैलेंद्र सिंह द्वारा सिविल जज सीनियर डिविजन के यहां लगाई गई याचिका पर सुनवाई होनी थी, किन्तु कंडोलेंस होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. जिसके कारण वकील शैलेंद्र सिंह द्वारा एक और याचिका अदालत में लगाई गई है, जिसमें ठाकुर केशव देव मंदिर के पत्थरों को मस्जिद दीवाने खास जामा मस्जिद आगरा फोर्ट की सीढ़ियों में लगाए जाने का दावा किया गया है.

याचिकाकर्ता वकील शैलेंद्र सिंह द्वारा अदालत से मांग की गई है कि वो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से सर्वे रिपोर्ट कराए, जिससे साफ़ हो सके. अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 10 मई तय की है, अब सिविल जज सीनियर डिविजन की कोर्ट में अगली सुनवाई 10 मई को होगी. कार्यकर्ता शैलेन्द्र सिंह द्वारा दाखिल याचिका में, वाराणसी की एक कोर्ट द्वारा 8 अप्रैल को दिए गए आदेश का हवाला भी दिया गया था, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ कर बनाई गई ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एक पुरातात्विक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था, ताकि यह तय किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाहों ने मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया था.

वहीं दूसरी ओर, इस मामले में अपने आधार को सही ठहराने के लिए उस आदेश के खिलाफ वर्तमान में ज्ञानवापी मस्जिद समिति और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी जा रही है. सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की कोर्ट में शेलेंद्र सिंह की याचिका में दलील दी गई थी कि बुंदेला राजा राजा बीर सिंह देव द्वारा 33 लाख की लागत में बनाए गए शानदार मंदिर को जनवरी 1670 में मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा तोड़ दिया गया था.

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