शारीरिक संबंध ना बनाने पर तलाक : हाई कोर्ट
शारीरिक संबंध ना बनाने पर तलाक : हाई कोर्ट
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नई दिल्ली: शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाने पर अब पति पत्नी को आसानी से तलाक मिल सकता है. जी हां इस बात का खुलासा हुआ है कि विवाह के बाद पति से शारीरिक संबंध बनाने से इन्कार करना और पति पर दूसरी महिला के साथ नाजायज संबंध का झूठा आरोप लगाना क्रूरता की श्रेणी में आता है  और इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है. 

बता दे कि इस मुद्दे पर टिप्पड़ी करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति प्रदीप नंदराजोग व योगेश खन्नाा की खंडपीठ ने एक महिला की याचिका रद कर दी.  इस महिला ने निचली अदालत द्वारा जून 2016 में मिले तलाक के नोटिस को ख़ारिज करते हुए पति को तलाक देने से इंकार कर दिया था. वही अब खंडपीठ ने कहा कि निचली अदालत ने सही तथ्यों पर तलाक का आवेदन स्वीकार किया है.

महिला का पति महिला खिलाफ ठोस सबुत पेश कर सही साबित हो गया है. ऐसे में फैसले में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है. पति ने तर्क रखा था कि फरवरी 2002 में उसका विवाह हुआ था और तभी से पत्नी उससे अलग रह रही है. वही इस पर अदालत ने कहा कि,'' याची अपने आरोपों को साबित नहीं कर पाई. वहीं, याची ने माना है कि उसके पति के साथ शारीरिक संबंध नहीं बने थे.

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