पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय का बड़ा एलान, पहले चचेरे भाई के बीच शादी करना अवैध
पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय का बड़ा एलान, पहले चचेरे भाई के बीच शादी करना अवैध
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एक के बाद एक देश के कई हिस्सों में जुर्म और अवैध संबंधों की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है, जंहा हर दिन कोई न कोई घोर साजिश का शिकार हो रहा है, इतना ही नहीं इन घटनाओं ने आम जनता के दिल और दिमाग में दहशत का माहौल और भी बढ़ा दिया है,  वहीं हाल ही में एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि पहले चचेरे भाई के बीच शादी अवैध है।

न्यायाधीश ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा "वर्तमान याचिका में यह कहा गया है कि जब वह (लड़की) 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगी, तो वे विवाह कर सकती है।" 18 अगस्त को लुधियाना जिले में सिटी -2 पुलिस स्टेशन खन्ना में आईपीसी की धारा 363 (अपहरण), 366A (नाबालिग लड़की की खरीद) के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत मांगने के बाद 21 साल के एक व्यक्ति ने पंजाब राज्य के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

लेकिन इस जमानत याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि लड़की नाबालिग थी और उसके माता-पिता ने प्राथमिकी दर्ज की थी क्योंकि उसका विवाह उसके पहले चेहरे भाई से हुआ था।

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