'18 साल से पहले हुई शादी नहीं मानी जाएगी अमान्य', HC ने सुनाया बड़ा फैसला
'18 साल से पहले हुई शादी नहीं मानी जाएगी अमान्य', HC ने सुनाया बड़ा फैसला
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बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय में बुधवार को हिंदू विवाह कानून की आयु पर वार्ता हुई। उच्च न्यायालय ने माना है कि हिंदू विवाह कानून के तहत दुल्हन की आयु 18 वर्ष से कम होने पर भी विवाह को अमान्य नहीं कहा जा सकता। एक निचली कोर्ट ने अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को शून्य घोषित किया था मगर उच्च न्यायालय ने बताया कि इस धारा में दुल्हन के 18 वर्ष होने की स्थिति सम्मिलित नहीं है।

उच्च न्यायालय के जस्टिस आलोक अराधे एवं जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए 12 जनवरी को अपने फैसले में कहा, 'विवाह के लिए 18 साल की उम्र निर्दिष्ट करने वाले नियम को अधिनियम की धारा 11 से बाहर रखा जा रहा है। विवाह रद्द करने के अतिरिक्त तथ्यों को धारा 5 और नियम 1, 4 और 5 के विपरीत होना चाहिए। इसलिए इस मामले में विवाह को रद्द करना लागू नहीं किया जा सकता है।'

8 जनवरी, 2015 को दिए गए ट्रायल कोर्ट के आदेश को स्थगित करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा, 'ट्रायल कोर्ट मामले के उपरोक्त पहलू की प्रशंसा करने में नाकाम रही है। बता दें कि कर्नाटक के चन्नापटना की शीला ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ 2015 में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने 15 जून 2012 को मंजूनाथ से शादी की थी। शादी के पश्चात् मंजूनाथ को पता चला कि शीला की जन्मतिथि 6 सितंबर 1995 है एवं शादी के वक़्त वह नाबालिग थी। इसलिए, उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए फैमिली कोर्ट के सामने एक याचिका दायर की। फैमिली कोर्ट ने कहा कि शादी के दिन शीला की आयु 16 वर्ष, 11 महीने और 8 दिन थी तथा उसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी, जैसा कि एचएमए की धारा-5 के क्लॉज-3 के तहत जरूरी था। इसलिए, इसने अधिनियम की धारा 11 के तहत विवाह को शून्य (Void Marriage) घोषित कर दिया।

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