BCCI पर सुधार लागू नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट : जस्टिस काटजू
BCCI पर सुधार लागू नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट : जस्टिस काटजू
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नई दिल्ली : बीसीसीआई द्वारा गठित पैनल के अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट BCCI पर सुधार लागू नहीं कर सकता। बोर्ड ने जस्टिस लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करने में रही अड़चनों पर विचार-विमर्श करने के लिए जस्टिस काटजू की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था और इस पैनल ने रविवार को बोर्ड को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। जस्टिस काटजू ने अपनी रिपोर्ट में हाई कोर्ट द्वारा गठित पैनल पर ही सवाल उठा दिया।

जस्टिस काटजू ने अपनी रिपोर्ट में कहा, मामले को उच्चतम न्यायालय को लोढा समिति की सिफारिशों के साथ संसद को भेजना चाहिए थे और इसके साथ उसकी खुद भी सिफारिशें होनी चाहिए थी ताकि संसद को जरूरी लगे तो वह कानून बना सके। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित लोढा पैनल ने जो सुझाव दिया है वह उनका अपना सुझाव है। इसलिए बोर्ड में सुधार करने के लिए संसद को पहले कानून बनाना होगा। संविधान के अनुच्छेद 19 सी के तहत इस आदेश को राज्य संघों पर लागू नहीं किया जा सकता है।

लोढ़ा समिति की सिफारिशों पर पुनर्विचार याचिका दायर करेगा BCCI

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के कामकाज में सुधार लाने तथा पारदर्शिता लाने के लिए जस्टिस आरएम लोढा की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था जिसने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में BCCI में जबर्दस्त सुधार लाने की सिफारिश की है। इसमें अायु और कार्यकाल, एक राज्य और एक वोट जैसी बाध्यताएं तथा जवाबदेही और BCCI के धन वितरण जैसी बातें शामिल हैं। BCCI की कार्यसमिति की हाल में एक बैठक हुई थी जिसमें सदस्यों का सर्वसम्मति से मानना था कि इन सिफारिशों को लागू करने में व्यवहारिक परेशानियां सामने आएंगी। इसे देखते हुए बोर्ड ने जस्टिस काटजू की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया था।

BCCI ने किया कोर्ट के फैसले का सम्मान,

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