नहीं मिली मनीष सिसोदिया को जमानत...जेल बिताना होगा कुछ और दिन
नहीं मिली मनीष सिसोदिया को जमानत...जेल बिताना होगा कुछ और दिन
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नई दिल्ली: दिल्ली के आबकारी नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया निचली अदालत से शुक्रवार को बड़ा झटका लग चुका है. दिल्ली की विशेष CBI अदालत ने इस केस में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर डाली है. निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध  मनीष सिसोदिया दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करने वाले है. आबकारी केस में सिसोदिया को 26 फरवरी को CBI ने हिरासत में ले लिया है. वह CBI के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय की जांच का भी सामना कर रहे हैं. सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 5 अप्रैल को समाप्त होने जा रही है.

CBI की दलील से पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत याचिका पर सुनवाई के बीच बोला था कि उन्हें हिरासत में रखने से CBI का मकसद पूरा नहीं होगा. इस केस में सभी रिकवरी पहले ही कर दी गई है. सिसोदिया ने इस बारें में बोला था, 'मैंने, CBI की जांच में पूरा सहयोग किया. उन्होंने जब बुलाया, उनके पास हाजिर हुआ.' उन्होंने अपनी जमानत याचिका में इस बात का हवाला भी दिया था कि पब्लिक लाइफ में सक्रीय होने के कारण से समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं. इस बात को ध्यान में रखते हुए वह जमानत पाने के हकदार हैं. 

CBI ने किया था जमानत का विरोध: वहीं, CBI के वकील डीपी सिंह ने पिछले सप्ताह मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया था कि अगर उन्हें जमानत भी दी जाने वाली थी, तो वह जांच को प्रभावित कर सकते हैं. उनका प्रभाव और हस्तक्षेप बड़े पैमाने पर है. CBI ने दावा किया था कि सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने फोन इसलिए तोड़ दिए थे, क्योंकि वो अपग्रेड करना चाहते थे, जो वो बता रहे हैं वो सच नहीं है. हकीकत यह है कि उन्होंने चैट को खत्म करने के लिए ऐसा किया. ऐसे में उन्हें जमानत मिली तो वह सबूतों को नष्ट करने वाले है. 

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