इस राज्य में नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को मिली 142 साल कारावास की सजा
इस राज्य में नाबालिग के साथ बलात्कार के दोषी को मिली 142 साल कारावास की सजा
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तिरुअनंतपुरम: केरल की स्थानीय अदालत ने बीते शुक्रवार को नाबालिग से दो साल तक दुष्कर्म करने के 41 वर्षीय दोषी को 142 साल की कारावास की सजा सुनाई। आपको हम यह भी बता दें कि पॉक्सो के मामले में किसी दोषी को यह सबसे लंबी सजा है। जी हाँ, आपको हम यह भी जानकारी दे दें कि पतनमथिट्टा के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के जस्टिस जयकुमार जॉन ने दोषी आनंदन पीआर पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दूसरी तरफ इस मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि, आनंदन को कुल 60 साल की सजा काटनी होगी।

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जानिए क्या है मामला- जी दरअसल पुलिस ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आनंदन पीड़िता का रिश्तेदार है। वह साल 2019 में परिवार के साथ रहने के लिए आया था। वहीं उस दौरान जब माता-पिता घर में नहीं रहते थे तो वह 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करता था। इस मामले को लेकर काफी समय से खबरें आ रहीं थीं और अब खबर आई है कि दुष्कर्म करने के 41 वर्षीय दोषी को 142 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है।

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जी दरअसल जिला पुलिस द्वारा शुक्रवार को जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि पतनमतिट्टा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश जयकुमार जॉन ने आनंदन पी आर को 142 साल जेल की सजा सुनाई और उस पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिले में यह पॉक्सो मामले के किसी आरोपी को दी गई अधिकतम सजा है। जी हाँ और इसमें बताया गया कि बहरहाल, दोषी को कुल 60 साल जेल की सजा काटनी होगी।

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