खाना खिलाने के बहाने शख्स ने किया 5 वर्षीय बच्ची से रेप, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
खाना खिलाने के बहाने शख्स ने किया 5 वर्षीय बच्ची से रेप, कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा
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धनबाद: 5 वर्षीय बच्ची से बलातकार तथा हत्या मामले में पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. धनबाद की कोर्ट ने पुटकी के रहने वाले डब्लू मोदी को अपराधी करार दिया तथा उसे उसके गुनाह के लिए फांसी की सजा सुनाई है. पॉक्सो के स्पेशल जज   प्रभाकर सिंह की कोर्ट ने बच्ची से बलातकार के पश्चात् हत्या व साक्ष्य छुपाने के मामले में डब्लू को अपराधी करार दिया था. कोर्ट ने उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. 

पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने कहा कि पॉक्सो के स्पेशल जज प्रभाकर कुमार सिंह की कोर्ट में अभियोजन पक्ष की प्रकार से कुल सात गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे. बच्ची का शव प्राप्त होने के पश्चात् पोस्टमार्टम कराया गया था. FSL तथा DNA टेस्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई थी. गवाहों के बयान तथा सभी टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने बुधवार को निर्णय सुनाया. 

वही पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने कहा कि 28 अप्रैल 2018 को डब्लू मोदी बच्ची को उसके परिवार वालों से यह कहकर ले गया था कि वह उसे खाना खिलाने ले जा रहा है. तत्पश्चात, जब डब्लू वापस घर आया तो बच्ची उसके साथ नहीं थी. परिवार वालों ने पूछा तो उसने कहा नहीं पता कहा हैं. तत्पश्चात, स्थानीय लोगों ने बताया कि अपराधी बच्ची को डब्लू जैतूडीह जंगल की ओर ले गया था. इस पर बच्ची की मां ने पुटकी थाने में केस को लेकर डब्लू के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के पश्चात् पुलिस ने जैतूडीह जंगल से बच्ची के शव को बरामद किया था. 

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