कोलकाता: मदर टेरेसा द्वारा स्थापित ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाने के आरोपों को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि चूंकि ममता बनर्जी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से गलत जानकारी फैलाई है, इसीलिए उन्हें माफ़ी माँगनी चाहिए। अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी के बयान को गलत राजनीति करार दिया है।
मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इतना गलत समाचार डाला। गृह मंत्रालय ने पूरा स्पष्टीकरण कर दिया है। ये घटिया राजनीति है: सुवेंदु अधिकारी, भाजपा pic.twitter.com/Z3upFXxCPW
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 27, 2021
उल्लेखनीय है कि TMC सुप्रीमो ने अपने बयान में कहा था कि, 'मैं ये सुन कर स्तब्ध हूँ कि क्रिसमस के अवसर पर केंद्र सरकार ने भारत में ‘मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ के सभी बैंक अकॉउंटस को फ्रीज कर दिया है। उनके 22,000 मरीजों और कर्मचारियों को बिना भोजन और दवा के छोड़ दिया गया है। हालाँकि, कानून का दर्जा सबसे ऊपर है, किन्तु मानवीय सेवा के कार्यों के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए।' इसके बाद केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने बैंक अकाउंट फ्रीज करने का कोई आदेश नहीं दिया है। दस्तावेजों से ये भी स्पष्ट हो गया है कि ‘मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ का FCRA पंजीकरण न तो सस्पेंड किया गया है, न ही रद्द किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया है कि उसने संस्था के बैंक अकॉउंटस को फ्रीज करने का कोई आदेश नहीं दिया है। ‘मदर टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ ने भी एक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि कर दी है।
FCRA registration of Missionaries of Charity (MoC) has been neither suspended nor cancelled. Further there is no freeze ordered by the MHA on any of our bank accounts: Missionaries of Charity (MoC) pic.twitter.com/DNE2HsotvG
— ANI (@ANI) December 27, 2021
संस्था ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आदेश नहीं दिया है। संस्था ने कहा की FCRA एप्लीकेशन को रिन्यू करने की याचिका निरस्त कर दी गई है। वहीं, भारतीय स्टेट बैंक (SBI)’ ने बताया है कि संस्था ने खुद ही निवेदन भेजा था कि उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया जाए। वहीं MHA ने कहा है कि ‘विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA)’ के तहत MoC ने अपने एप्लिकेशन को रिन्यू कराने के लिए याचिका डाली थी, किन्तु 25 दिसंबर, 2021 को याचिका ख़ारिज कर दी गई है।
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