कोलकाता: बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी गुटखा और पान मसाला पर बैन लगा दिया गया है. बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने इस हेतु एक अधिसूचना भी जारी कर दी है. अधिसूचना के मुताबिक, जिन-जिन चीजों में निकोटीन पाए जाते हैं उसे बनाना, स्टोर करना और बेचना कानूनी रुप में दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा. हालांकि अधिसूचना में सिगरेट का उल्लेख नहीं किया गया है.
फिलहाल यह नियम सात नवंबर से एक वर्ष के लिए लागू किया गया है. इसके प्रभाव को देखते हुए इसे आगे जारी रखने पर विचार किया जाएगा. पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है. इसके अनुसार, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अधिनियम 2011 के अनुसार विभाग ने गुटखा और मान मसाला पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है.
इससे पहले हाल ही में बिहार में गुटखा के साथ ही पान मसाला पर भी बैन लगा दिया गया था. गुटखा पर बिहार के अलावा कई अन्य प्रदेशों में भी पाबंदी है. पश्चिम बंगाल की ममता सरकार में भी गुटखा के साथ ही पान मसाला पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. आपको बता दें कि बिहार पश्चिम बंगाल का पड़ोसी प्रदेश है जहां पर पूर्ण शराबबंदी कानून भी लागू है.
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