मालेगांव बम ब्लास्ट : आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
मालेगांव बम ब्लास्ट : आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
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मुंबई : मालेगांव बम विस्फोट मसले पर आरोपी प्रसाद पुरोहित और तीन अन्य आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इस मामले में यह बात भी सामने आई कि आरोपी वर्ष 2008 में गिरफ्तारी के बाद से ही वे जेल में बंद हैं। यही नहीं यह भी कहा गया कि आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो गई, जिसमें दयानंद पांडे उर्फ स्वामी अमृतानंद देव, राकेश धवाडे और मेजर रमेश उपाध्याय भी शामिल हैं। यही नहीं विशेष लोक अभियोजक प्रकाश रसल द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। अदालत द्वारा यह भी कहा गया है कि आरोपियों ने अपनी जमानत याचिकाओं के दौरान अदालत से कहा कि वे बेगुनाह हैं।

इस मामले में मुकदमा चलाए बिना ही उन्हें 7 वर्ष कारावास में रख दिया गया। जिसे लेकर आरोपियों ने जमानत की अर्जी दायर की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी द्वारा जमानत याचिका का विरोध किया गया और कहा गया कि आतंकी हमले को लेकर उनके विरूद्ध सबूत दिए गए हैं।

मालेगांव में हुए विस्फोट में करीब 6 लोग मारे गए थे। इस विस्फोट में 100 लोग और घायल हुए। उल्लेखनीय है कि मालेगांव ब्लास्ट के बाद आरएसएस के कार्यों पर सवाल उठाए जाने लगे। कथित तौर पर हिंदू आतंकवाद की बातें की जाने लगी। इस मामले में आरएसएस और भाजपा से जुड़े नेताओं को निशाने पर लिया जाने लगा। 

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