PAN, Income Tax, GST में बड़े बदलाव, ये नियम हो जाएंगे 1 अप्रैल से लागू
PAN, Income Tax, GST में बड़े बदलाव, ये नियम हो जाएंगे 1 अप्रैल से लागू
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नई दिल्ली: नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही ये बड़े बदलाव होने जा रहे है. इस बार नए वित्तीय वर्ष में कई ऐसे नियमों में बदलाव आने वाले है जो सीधा आम आदमी की जिंदगी पर असर डालेंगे. 1 अप्रैल से PAN, Income Tax और GST से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव होने जा रहा है. आपको बता दें कि इस बार बजट में सरकार ने इनकम टैक्स का नया स्लैब बनाया है जो नए वित्तीय वर्ष से लागू होगा हालांकि कस्टमर्स के लिए पुराने स्लैब का विकल्प भी सरकार की तरफ से रखा गया है. वहीं,  PAN, Aadhaar कार्ड लिंकिंग से जुड़े नए नियम भी 1 अप्रैल 2020 से लागू होने जा रहे हैं. चलिए जानते है नए वित्तीय वर्ष से आखिर क्या बदलने जा रहा है:

PAN, Aadhaar Linking से जुटे नियम 

आपको जानकारी के लिए बता दे कि आयकर विभाग द्वारा अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 31 मार्च अंतिम तारीख घोषित की गई है. इसके बाद 1 अप्रैल 2020 से जो पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं हुए हैं वे 'Invalid' हो जाएंगे. उस दौरान भी पैन कार्ड एक्टिव रहेंगे लेकिन कस्टमर्स द्वारा ऐसे पैन कार्ड को यूज करने पर 10 हजार तक जुर्माना लगेगा. आपको बता दे कि अब भी करोड़ों पैन कार्ड, आधार से लिंक नहीं है.

नया Income Tax System लागू होगा 

केंद्र सरकार ने इस बार बजट में आयकर दाताओं के लिए बड़ा एलान किया गया था. इसमें सरकार ने नए स्लैब के साथ Income Tax System की घोषणा की थी जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो जाएगी. नई व्यवस्था में कोई भी छूट और कटौती का लाभ नहीं दिया जाएगा. हालांकि यह व्यवस्था वैकल्पिक रहेगी. आयकरदाता चाहे तो पुराने स्लैब के हिसाब से छूट लेते हुए भी टैक्स जमा कर सकता है.

GST रिटर्न का नया सिस्टम लागू होगा 

नए वित्तीय वर्ष से GST का नया सिस्टम भी लागू होगा. जिसमें GST काउंसिल की 31वीं बैठक में टैक्सपेयर्स के लिए नए सिस्टम को पेश करने का निर्णय लिया गया था. इसके बाद इसे लाया गया है. इससे जीएसटी रिटर्न भरने में आसानी होगी. नई व्यवस्था के अंतर्गत दो नए फॉर्म रखे गए हैं. जो GST FORM ANX-1 और GST FORM ANX-2 नाम से मौजूद रहेंगे.

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