मुंबई : डांस बार जाने के शौकीनों के लिए बुरी खबर ये है कि अब बार में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके जरिए वहां होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार के संचालन के लिए कड़े नियमों की ड्राफ्ट बनाई है, जिसके तहत ये भी शामिल है। सरकार के इस फैसले पर विवाद छिड़ गया है। वैसे तो पूरे ड्राफ्ट से ही लोग खफा है, लेकिन सीसीटीवी पर खासकर बवाल मचा है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा डांस बार संचालन को मंजूरी दिए जाने के बाद इसके लिए लाइसेंस देने के लिए इन नियमों को लागू किया जाएगा। इस फैसले पर मुंबई डांस बार एसोसिएशन के अलावा महिला आयोग भी आपति जता रहा है। उनका कहना है कि इस फैसले पर सरकार पुनः विचार करे।
ये है महाराष्ट्र सरकार के कड़े कायदेः-
*सीसीटीवी के जरिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन में होगी।
*साथ ही केवल 4 लड़कियाँ ही डांस बार में बतौर बारगर्ल काम कर सकेगी।
*डांस बार में काम करने वाली लड़कियों की उम्र 18 साल से कम नही होनी चाहिए।
*डांस बार में लड़कियों और ग्राहक के बीच 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए।
*इस नए ड्राफ्ट में ग्राहकों को लड़कियों पर नोट उड़ाने की भी मनाही है।
*लड़कियों के साथ ग्राहक ठुमके भी नही लगाएँगे।