नई दिल्ली : हिट एंड रन केस में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है. महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में अपील की है. उस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हो गए थे. विशेष अनुमति याचिका में उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने के लिए 47 आधार बनाए गए हैं और निचली अदालत के फैसले को बहाल करने की मांग की गई है जिसके तहत सलमान को दोषी पाया गया था और 5 साल की सजा सुनाई गई थी.
राज्य के स्थायी वकील निशांत कटनेश्वरकर के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने जो गलतियां कीं उसमें शिकायतकर्ता रवींद्र पाटिल के साक्ष्य पर ठीक से विचार नहीं किया गया. वह सलमान का पूर्व पुलिस बॉडीगार्ड था.
मामले से जुड़े मुख्य लोक अभियोजक संदीप शिंदे ने कहा कि SLP में यह कहा है कि उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर सही से विचार नहीं किया गया. उन्होंने कहा, ‘निचली अदालत का सलमान खान को दोषी ठहराने का आदेश सही था और उसे बरकरार रखा जाना चाहिए.
आधारों का उल्लेख करते हुए याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने दुर्घटना में मरने वाले नुरूल्ला महबूब शरीफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार नहीं किया जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि उसके शरीर का उपरी हिस्सा पूरी तरह कुचल गया था. कुचलने से उसके सिर, गर्दन, छाती और पेट पर कई जगह चोटें आईं थी और उसकी मौत हो गई थी.
आपको बता दे कि बांद्रा में साल 2002 में हुई सड़क दुर्घटना में सलमान खान को दोषी पाया गया था. इस दुर्घटना में चार लोग घायल हो गए थे. जबकि 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी.