महराष्ट्र सरकार को नहीं पता कहाँ हैं परमबीर सिंह, अब सैलरी पर लगाई रोक
महराष्ट्र सरकार को नहीं पता कहाँ हैं परमबीर सिंह, अब सैलरी पर लगाई रोक
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मुंबई: लापता बताए जा रहे मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के वेतन पर अब महाराष्ट्र सरकार ने रोक लगा दी है। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल करने के लिए मुंबई पुलिस ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। इससे पहले 20 अक्टूबर को बॉम्बे उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया था कि उनके लोकेशन के संबंध में पता नहीं चल पाया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व पुलिस कमिश्नर को भगोड़ा मान लिया है। इसी के साथ सरकार ने कार्रवाई करते हुए उनकी सैलरी रोक दी है। अब राज्य सरकार परमबीर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट हासिल करने के लिए मुबंई क्राइम ब्रांच ने सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस पर 29 अक्टूबर को सुनवाई की जाएगी। अपराध शाखा परमबीर सिंह के खिलाफ रंगदारी के इल्जाम की जाँच कर रही है। इससे पहले मुबंई पुलिस ने पूछताछ के लिए 9 अक्टूबर को उन्हें समन भेजा था, किन्तु वह न तो हाजिर हुए और न ही मालाबार में मौजूद अपने घर पर मिले। यह नोटिस मीडिया में आई उन रिपोर्ट के बाद जारी की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि परमबीर सिंह देश से भागकर रूस चले गए हैं। 

बता दें कि परमबीर सिंह के खिलाफ कम से कम पाँच आपराधिक केस चल रहे हैं। एक मामला बिल्डर और होटल कारोबारी बिमल अग्रवाल की शिकायत पर गोरेगाँव थाने में दर्ज है। अग्रवाल ने आरोप लगाया था कि परमबीर सिंह ने दो बार और रेस्तरां पर छापेमारी नहीं करने के लिए उनसे 9 लाख रुपए लिए थे। इसके साथ ही 2.92 लाख रुपए के दो स्मार्टफोन खरीदने के लिए भी विवश किया था। दावा किया गया है कि यह घटनाक्रम जनवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच हुआ था। इस शिकायत में परमबीर सिंह के अलावा बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, सुमित सिंह उर्फ ​​चिंटू, अल्पेश पटेल, विनय सिंह उर्फ ​​बबलू और गैंगस्टर छोटा शकील के गुर्गे रियाज भाटी को अभियुक्त बनाया गया है। बता दें कि परमबीर सिंह ने ही मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद सूबे के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने सचिन वाजे को मुंबई के होटलों और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था।

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