जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
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पुणे : साल 2010 में हुए पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और दोषी की याचिका स्वीकार कर ली है. सरकार और दोषी मिर्जा हिमायत बेग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सूत्रों की माने तो पुणे के जर्मन बेकरी ब्लास्ट मामले में एक मात्र दोषी मिर्जा हिमायत बेग को बॉम्बे हाईकोर्ट ने आतंकवादी गतिविधियों, साजिश, हत्या, यूएपीए की धाराओं से बरी कर दिया था, जबकि एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत निचली अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को उम्रकैद में तब्दील कर दिया था.

वही महाराष्ट्र सरकार ने अपील में कहा है कि बेग के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को खारिज किया जाए और फांसी की सजा को बरकरार रखा जाए. उधर बेग ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए खुद को बरी करने की मांग की है. मिर्जा हिमायत बेग को आतंकवादी गतिविधियों के तहत दोषी मानते हुए विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हिमायत बेग को आतंकवादी गतिविधियों से बरी कर दिया था. लेकिन विस्फोटक रखने के लिए के मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी. वहीं सरकार का कहना है कि हिमायत बेग के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बावजूद हाईकोर्ट ने उसको बरी कर दिया.

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