सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने रोका शिवाजी स्मारक का निर्माण कार्य
सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने रोका शिवाजी स्मारक का निर्माण कार्य
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मुंबई : सुप्रीम कोर्ट से नोटिस मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी स्मारक निर्माण रोक दिया है। न्यायालय ने बंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में अरब सागर में प्रस्तावित छत्रपति शिवाजी महाराज मेमोरियल परियोजना के लिये कदम उठाने से अधिकारियों को रोकने से मना कर दिया था।

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याचिका पर जारी नोटिस

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पिछले साल दो नवंबर को सुनाए गए आदेश को चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने बताया कि याचिका पर नोटिस जारी करने के दौरान पीठ ने उनसे मौखिक रूप से कहा कि वह अधिकारियों से वहां निर्माण गतिविधियां रोक देने को कहें। 

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यह है पूरा मामला 

जानकारी के लिए बता दें एक एनजीओ द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। मंत्रालय ने 3600 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली परियोजना को पर्यावरण और तटीय क्षेत्र नियमन मंजूरी दी थी। एनजीओ ने आदेश पर रोक लगाने और अधिकारियों को परियोजना पर आगे कदम बढ़ाने से रोकने का अनुरोध किया था।

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