मुंबई: कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनज़र महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल यानी कि 'अप्रैल फूल' डे (April Fool Day 2020) को लेकर चेतावनी जारी की है. महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि एक अप्रैल को अप्रैल फूल बनाने के लिए किसी प्रकार की अफवाह या प्रैंक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
देशमुख ने कहा कि एक अप्रैल को लोगों को अप्रैल फूल बनाने के लिए यदि किसी प्रकार की अफवाह फैलाई गई या प्रैंक किया गया तो दोषी के खिलाफ साइबर क्राइम (Cyber Crime) के अंतर्गत केस दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले पुणे पुलिस भी इस सम्बन्ध में चेतावनी जारी कर चुकी है. पुणे पुलिस ने सोमवार को लोगों से अप्रैल फूल डे के प्रैंक या सोशल मीडिया पर मजाक के नाम पर अफवाह फैलाने या कोरोनो वायरस के सम्बन्ध में गलत जानकारी नहीं दे का आग्रह किया है.
पुणे पुलिस ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. अधिसूचना में कहा गया है कि अप्रैल फूल के नाम पर यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस को लेकर गलत जानकारी फैलाता पाया गया तो उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत व्यक्ति को 6 महीने का कारावास या एक हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.
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