Oct 16 2015 09:46 PM
मुंबई: विवादित धर्म गुरु राधे माँ द्वारा प्लेन में त्रिशूल लेकर यात्रा करने वाले मामले में कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में शुक्रवार को बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार को हलफनामा भेजकर जवाब देने का निर्देश दिया है. रमेश जोशी जो की सामाजिक कार्यकर्ता है उन्होंने इस संबंध में अपनी याचिका दाखिल कर दावा किया है कि राधे मां ने विमानन नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन किया है। जब 9 अगस्त को राधे मां एक प्राइवेट प्लेन से औरंगाबाद से मुंबई जा रही थी तब उन्होंने इस दौरान त्रिशूल को अपने हाथो में थामा हुआ था.
इस पर सुनवाई करने हुए जस्टिस वीएम कनाडे और जस्टिस शालिनी फणसलकर की पीठ ने राधे माँ,महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकार से 18 नवंबर तक हलफनामा दाखिल करने का फैसला दिया है. याचिकाकर्ता ने कहा की सरकार ने राधे माँ पर प्राथमिकी दर्ज क्यों नही की. यह अपराध की श्रेणी में आता है.
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