मद्रास हाईकोर्ट का अजीब फैसला, टोल प्‍लाजा पर VIP-जजों के लिए अलग लेन बनाओ वर्ना होगी कार्रवाई
मद्रास हाईकोर्ट का अजीब फैसला, टोल प्‍लाजा पर VIP-जजों के लिए अलग लेन बनाओ वर्ना होगी कार्रवाई
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चेन्नई। एक तरफ देश में पिछले कुछ समय से VIP कल्चर के खिलाफ मुहीम चालाने की बाते की जा रही है तो वही दूसरी तरफ वीआईएपी लोगों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं के लिए नए-नए फैसले लिए जा रहे है। अब इसी कड़ी में मद्रास हाईकोर्ट ने भी एक ऐसा  निर्देश दिया है जो शायद देश में VIP कल्चर को बढ़ावा दे सकता है। 

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दरसअल मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) को एक सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि वो अपने सभी टोल नाकों पर वीआईपी जजों के लिए एक अलग से एक्सक्लूसिव लेन बनाये। इतना ही नहीं मद्रास हाईकोर्ट ने एनएचएआई से यह भी कहा कि अगर वह कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं कर पाता है तो उस पर कोर्ट की अवमानना के तहत कार्यवाही की जाएगी। 

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मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस हुलुवाडी जी रमेश और जस्टिस एमवी मुरलीधरन की डिवीजन बैंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यह वीआईपी जजों के लिए बेहद अपमानजनक होता है कि वो टोल प्लाजा पर वेट करें और अपने आईडेंटिटी कार्ड दिखाएं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि टोल प्लाजा पर जजों को 10 से 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है जिससे वे कई बार कोर्ट सुनवाई में पहुंचने में लेट भी हो जाते है। इस बात को केंद्र सरकार और एनएचएआई कोई गंभीरता से नहीं लेता है। 

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