रेप मामले में समझौते को लेकर मद्रास HC ने वापस लिया फैसला
रेप मामले में समझौते को लेकर मद्रास HC ने वापस लिया फैसला
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चेन्नई : मद्रास हाइकोर्ट ने रेप के आरोपी और पीड़िता के बीच समझौते को लेकर दिए अपने फैसले को वापस ले लिया है। इस फैसले को पीड़िता ने भी मानने से इंकार किया था। कोर्ट के इस फैसले की पूरे देश में निंदा हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी, इससे पहले अदालत ने आरोपी को पीड़िता से मिलने और सुलह करने के लिए 13 जुलाई तक का वक्त दिया था।

जस्टिस पी देवदास ने कहा कि समझौते के लिए आरोपी को रिहा किया जा सकता है। एक पुराने मामले का हवाला देते हुए उन्होने कहा कि ऐसा एक और मामले में किया गया था और अंजाम सुखद हुआ। इस तरह के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में गलत ठहराया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश के एक दुष्कर्म मामले में माना था कि दुष्कर्म पीड़ित और आरोपी के बीच शादी के समझौते का आदेश देना महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है और अवैध है।

उच्चतम न्यायालय ने साथ ही कहा था कि समझौता न्याय के पक्ष में नहीं है क्योंकि आरोपी पीड़िता पर इसके लिए दबाव भी बना सकता है और मद्रास हाइकोर्ट के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा था कि यह दर्दनाक है कि कुछ जज जिनमें हाईकोर्ट भी शामिल है, ऎसे मामलों में उदारता दिखा रहे हैं।

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