मद्रास हाई कोर्ट का आदेश- मजदूरों के खाने, रहने का बंदोबस्त करे राज्य सरकार
मद्रास हाई कोर्ट का आदेश- मजदूरों के खाने, रहने का बंदोबस्त करे राज्य सरकार
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चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को लेकर तमिलनाडु सरकार को आदेश जारी किया है. अदालत ने राज्य सरकार को प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन, आश्रय और चिकित्सा सुविधाओं को सुनिश्चित करने को कहा है. इससे पहले महाराष्ट्र में फंसे 400 तमिल श्रमिकों को वापस लाने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि टेलीविजन पर दिखाई जा रही प्रवासी श्रमिकों की दयनीय स्थिति बहुत ही दुखद है.

अदालत ने केंद्र और राज्य को प्रवासी श्रमिकों की विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने प्रत्येक राज्य में कितने प्रवासी श्रमिक हैं, कितने श्रमिकों को वापस उनके गृह राज्य भेज दिया गया है, कितने वापस भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं, साथ ही कितने मजदूरों की रास्ते में ही मौत हो गई, इस पर पूरी जानकारी मांगी है. अदालत में जब प्रवासी श्रमिकों के मामले पर सुनवाई हुई तो याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रवासी मजदूर रेलवे स्टेश नों पर बगैर भोजन के हैं. 

इस पर अदालत ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया कि प्रवासी मजदूरों को पर्याप्त भोजन मुहैया कराए. साथ ही अदालत ने प्रवासी मजदूरों के रहने की व्यवस्था और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है. इसे लेकर अदालत ने अधिकारियों को 8 जून तक रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

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