Nov 07 2016 03:24 PM
चेन्नई : मद्रास हाईकोर्ट रेप के मामले में गंभीर है। कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी महिला के साथ बलात्कार होता है तो यह न केवल शर्मसार करने वाली घटना है वहीं महिला की गरिमा और आत्म सम्मान भी प्रभावित होता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी रेप के एक मामले में सुनवाई करते हुये की है।
बताया गया है कि रेप के एक आरोपी ने निचली अदालत के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन कोर्ट के न्यायाधीश एम. वेणुगोपाल ने निर्णय को कायम रखते हुये आरोपी को रेप के लिये दोषी सिद्ध किया। न्यायाधीश ने कहा कि रेप करने से महिला की जिंदगी समाप्त हो जाती है और वह किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचती।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को अगवा कर रेप किया था। दोनों एक दूसरे को जानते थे और इसी विश्वास का फायदा आरोपी ने उठाया था। हाईकोर्ट ने रेप के दोषी को सात साल के लिये सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की है।
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