मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: अन्नाद्रमुक के 18 विधायक अयोग्य घोषित, पलानिस्वामी सरकार सुरक्षित
मद्रास हाईकोर्ट का फैसला: अन्नाद्रमुक के 18 विधायक अयोग्य घोषित, पलानिस्वामी सरकार सुरक्षित
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चेन्नई: तमिल नाडु की शीर्ष राजनितिक पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझागम (अन्नाद्रमुक) को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मद्रास उच्च न्यायालय ने आज 18 एआईएडीएमके विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया. इससे पहले उन्हें तमिलनाडु विधानसभा स्पीकर ने भी उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पलानिस्वामी की सरकार पर अविश्वास जाहिर करने के कारण विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था.

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जो भी विधायक अयोग्य घोषित किए गए हैं, उन्हें अन्नाद्रमुक के बागी नेता टीटीवी दिनाकरन के गट का माना जाता है. हालांकि, दिनाकरन ने इस फैसले पर कोई दुःख न जताते हुए कहा है कि उन्हें इस फैसले से कोई धक्का नहीं पहुंचा है, उल्टा अनुभव प्राप्त हुआ है. उन्होंने कहा कि हम सभी 18 विधायकों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तैयार करेंगे और वापसी करेंगे.

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1- दिनाकरन भले ही इसे अनुभव मानकर अपना दुःख प्रकट नहीं कर रहे हों, लेकिन तमिल नाडु के राजनीतिज्ञों का मानना है कि यह दिनाकरन के लिए एक बड़ा झटका है, वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पलानिस्वामी और उप-मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम की लिए बड़ी जीत है. 

2- इन 18 विधायकों के अयोग्य घोषित होने के बाद अब इन सीटों पर उप-चुनाव आयोजित किए जाएंगे. वहीं अन्नाद्रमुक की घटती लोक्रप्रियता को देखते हुए इन सीटों पर चुनाव दिलचस्प होगा.

3 -वहीं पलानिस्वामी के लिए इस फैसले का मतलब है कि अब उनकी सरकार सुरक्षित है. 20 खाली सीटों के साथ, तमिलनाडु विधानसभा की ताकत 234 से 214 हो गई है. 116 विधायकों के समर्थन के साथ सत्तारूढ़ दल कुल विधानसभा सीटों के आधे 107 से भी ऊपर है.

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