VIP काफिले के गुजरने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
VIP काफिले के गुजरने को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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चैन्नई: VIP काफिले के गुजरने के दौरान ट्रैफिक में पड़ने वाले व्यवधान को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य विशिष्ट जनों की आवाजाही के लिए यातायात 5-10 मिनट से ज्यादा देर के लिए ना रोका जाये.

मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अब्दुल कुदहोस की पीठ ने कहा कि इसमें छूट सिर्फ अति-विशिष्ट जनों जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं पर दी जा सकती है, जो कभी- कभी यहां आते हैं और जिनकी यात्राओं के बारे में सभी को अग्रिम सूचना होती है. पीठ ने कहा, जहां तक संभव हो, यातायात को 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं रोका जाना चाहिए. पीठ ने हाईकोर्ट के वकील एस. दोरईस्वामी की जनहित याचिका का निस्तारण करते हुए उक्त निर्देश दिये.

गौरतलब है कि वीआईपी लोगों की आवाजाही की वजह से ट्रैफिक को रोक दिया जाता है. कई बार ये अवरोध लम्बे समय तक होता है इस वजह से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है साथ ही ट्रैफिक को पुनः दुरुस्त करने में ट्रैफिक पुलिस को घंटो लग जाते है आम तौर पर VIP काफिले के गुजरने के बाद होने वाली इन परेशानियों को देखते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उक्त फैसला लिया है. 

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