मद्रास हाई कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी की परोल बढ़ाने से किया इनकार
मद्रास हाई कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी की परोल बढ़ाने से किया इनकार
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चेन्नईः पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड की दोषी नलिनी की परोल बढ़ाने से मद्रास हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। नलिनी श्रीहरन एक महीने के लिए परोल पर बाहर आई थीं। उसने बेटी की शादी के लिए परोल की याचिका की थी, जिसे 5 जुलाई को मद्रास कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने यह शर्त लगाई है कि इस दौरान वह वेल्‍लोर में ही रहेगी और मीडिया व किसी नेता से बात नहीं करेगी। नलिनी ने परोल को 15 अक्टूबर तक बढ़ाए जाने का आग्रह करते हुए अर्ज़ी दी थी। नलिनी की बेटी लंदन में रहती है।

परोल के लिए नलिनी ने कहा था कि हर दोषी दो साल की जेल की सजा के बाद एक महीने की साधारण छुट्टी का हकदार होता है लेकिन उसने पिछले 27 साल में एक बार भी छुट्टी नहीं ली है। काफी लंबे समय से जेल में कैद नलिनी राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा भुगत रही है। नलिनी ने 6 महीने की परोल मांगी थी लेकिन उसे सिर्फ एक महीने की परोल मिली है। मद्रास हाईकोर्ट नलिनी श्रीहरन की एक याचिका को खारिज भी कर चुका है।

नलिनी ने तमिलनाडु सरकार के 2018 के फैसले के आधार पर सभी दोषियों को रिहा करने की मांग की थी। वहीं हाईकोर्ट ने श्रीहरन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि वह राज्यपाल को कार्रवाई करने का निर्देश नहीं दे सकता। बता दें कि 1991 में चेन्नई के पास एक चुनावी रैली में राजीव गांधी से मिलने के दौरान लिट्टे संगठन की आत्मघाती हमलावर महिला ने खूद को बम से उड़ा दिया था। जिसमें पूर्व पीएम सहित कई लोग मारे गए थे। इस मामले में अभी सात लोग उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

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