आत्महत्या ध्यान खींचने की कोशिश-मद्रास हाईकोर्ट
आत्महत्या ध्यान खींचने की कोशिश-मद्रास हाईकोर्ट
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आत्महत्या के एक मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि कुछ लोग बस ध्यान खींचने के लिए आत्महत्या की कोशिश करते है. और दंड संहिता (आईपीसी) के तहत आत्महत्या का प्रयास दंडनीय अपराध है. वेलंकनी के रहने वाले जी राजकुमार की जमीन पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया. संबधित विभाग में कई बार शिकायत की गई, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने जहर खाकर जान देने की कोशिश की. इसके बाद अतिक्रमण हटाने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की.

मद्रास हाईकोर्ट में जस्टिस ए किरुबाकरन और जस्टिस कृष्णन रामासामी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सवाल किया कि क्या याचिकाकर्ता  के खिलाफ आत्महत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है. बेंच ने कहा, 'उन्होंने कई ऐसी खबरें देखी हैं, जहां लोग अधिकारियों पर दबाव बनाने या अपने मामले को सुर्खियों में लाने के लिए आत्मदाह या जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश करते हैं.'


बेंच ने कहा 'कई मामलों में उन्हें मनचाहे नतीजे भी मिल जाते हैं. लेकिन इन तरीकों को हतोसाहित किया जाना चाहिए क्योंकि एक तो यह सार्वजनिक हित के खिलाफ है और फिर कई लोग अपनी बातें मनवाने को ऐसे तरीके अपना सकते हैं.' बेंच ने साथ ही कहा कि लोग किसी भी मामले में राहत के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं. वहीं याचिकाकर्ता राजकुमार का कहना था कि उसने मुख्यमंत्री के समक्ष भी यह मामला उठाया, लेकिन फिर जब वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर चेन्नई स्थित सचिवालय आ गए. हालांकि वहां उन्हें गेट पर ही रोक लिया. लाख कोशिशों के बाद भी जब उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, तो उन्होंने परेशान होकर वहीं जहर खा लिया. राजकुमार ने कहा कि इसके बाद भी उन्होंने अधिकारियों के कई चक्कर काटे, लेकिन फिर भी को कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.

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