जज ने जैसे ही सुनाई उम्रक़ैद की सजा, मुंशी को धक्का देकर भरी अदालत से भाग गया दुष्कर्म का दोषी
जज ने जैसे ही सुनाई उम्रक़ैद की सजा, मुंशी को धक्का देकर भरी अदालत से भाग गया दुष्कर्म का दोषी
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राजगढ़: मध्यप्रदेश की राजगढ़ जिला अदालत में जज ने पोक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. सजा सुनकर दोषी सकपका गया. इसके बाद मौके का फायदा उठाकर दोषी जितेंद्र भील भरी अदालत से फरार हो गया. इस घटना के बाद राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा समेत कई पुलिसकर्मी कई किलोमीटर पैदल दोषी की खोज करते रहे, किन्तु अभी तक फरार अपराधी जितेंद्र भील का पता नहीं चल सका है.

ये मामला राजगढ़ जिला कोर्ट परिसर का है. यहां पॉक्सो एक्ट समेत नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोषी जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सजा सुनते ही कोर्ट परिसर से अपराधी जितेंद्र कोर्ट के मुंशी को धक्का देकर भाग निकला. अपराधी के फरार होने के बाद राजगढ़ एसपी प्रदीप शर्मा समेत कई पुलिसकर्मी अपराधी की खोजबीन करते रहे. बताया जा रहा है कि दो वर्ष पूर्व जितेंद्र भील ने मानसिक विकलांग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था. वहीं, जब नाबालिग बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, तब परिवार वालों के पूछने पर पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना के संबंध में बताया. इसके बाद 2018 में ठीक दो वर्ष पूर्व नाबालिग पीड़िता को लेकर उसके परिजन राजगढ़ थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया.

परिवार वालों की शिकायत पर राजगढ़ थाने में पॉक्सो एक्ट समेत नाबालिग से बलात्कार करने और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया. जब जिला राजगढ़ अदालत ने अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो वह अदालत से ही भाग गया. डीपीओ (सरकारी वकील) आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि 2 अक्टूबर 2018 को पीड़ित नाबालिग की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि, उसकी लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त है. आरोपी जितेन्द्र भील उसके साथ बहला-फुसलाकर शारीरिक संबंध बनाता रहा. इसके चलते वह गर्भवती हो गई. जब पीड़िता की मां उसे डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया उसे 13 सप्ताह का गर्भ है. इसके बाद थाने में जाकर महिला ने शिकायत दर्ज कराई. पीड़ित बालिका के बयान और DNA रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने आरोपी जितेंद्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सजा सुनने के बाद वह अदालत से फरार हो गया. 

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