1 साल से छात्रा को धर्मान्तरण के लिए प्रताड़ित कर रहा था सलमान, खंडवा में 'लव जिहाद' का पहला केस दर्ज
1 साल से छात्रा को धर्मान्तरण के लिए प्रताड़ित कर रहा था सलमान, खंडवा में 'लव जिहाद' का पहला केस दर्ज
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खंडवा: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से ‘लव जिहाद’ का मामला प्रकाश में आया है। सलमान नामक शख्स, एक हिन्दू छात्रा को जबरन इस्लाम में धर्मांतरण के लिए पिछले 1 साल से प्रताड़ित कर रहा था। मध्य प्रदेश के नए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक के तहत यह केस दर्ज किया गया है। खंडवा में नए कानून के तहत ‘लव जिहाद’ का यह पहला केस है। सलमान पीड़िता पर निकाह करने के लिए दबाव डालकर उसे प्रताड़ित कर रहा था।

चूँकि अभी पुलिस के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में इस कानून से जुड़ी धाराएँ नहीं अपलोड की गई थीं, इसीलिए प्राथमिकी दर्ज करने से पहले पुलिस अधीक्षक ने भोपाल के उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा की। मूंदी थाना अंतर्गत जामकोटा गाँव की पीड़ित छात्रा ने कहा है कि रशीद खान का बेटा सलमान उसे तंग कर इस्लामी धर्मांतरण व निकाह का दबाव डाल रहा था। वो जान से मार डालने की धमकी भी देता था, जिससे छात्रा के परिवार वाले परेशान थे। सलमान की हरकतों से तंग आकर पीड़िता को उसके परिवार वालों ने मामा के घर भेज दिया। फिर भी वह बाज नहीं आया। पीड़िता 12वीं की छात्रा है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे अदालत में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। आरोपित आए दिन पीड़िता का पीछा करता था और उसे धमकियाँ देता रहता था। उसकी हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने पुलिस में केस दर्ज कराया।

इस मामले में थाना प्रभारी मोहन सिंह सिंगोरे ने IPC की धारा 354 डी (महिला को अश्लील इशारे करना, अश्लील टिप्पणी और पीछा करना), धारा 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना), धारा 506 (जान से मारने की धमकी देना) और 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 (शादी और किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण का मामला) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई आरंभ कर दी है।

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